रोहित विश्वकर्मा, जबलपुर। शहर के कोतवाली क्षेत्र में Puma कंपनी के नाम और लोगो वाले कथित नकली कपड़े बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई में 496 कपड़े जब्त किए गए हैं। इनमें टी-शर्ट, लोवर और हुडी शामिल हैं। मामले में पुलिस ने दुकान मालिक और कपड़ों की सप्लाई करने वाले युवक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, पंजाबी बाग, नई दिल्ली की एल्यूडिकेशन एडवोकेट एंड सॉलिसिटर्स लॉ फर्म के जांच अधिकारी मयंक शर्मा ने एसपी सम्पत उपाध्याय से शिकायत की थी। शिकायत में कोतवाली क्षेत्र की कुछ दुकानों पर Puma कंपनी जैसे दिखने वाले कथित नकली कपड़े बेचे जाने की जानकारी दी गई थी। शिकायत की जांच के बाद एसपी ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।
एक्टिवा से कपड़ों की सप्लाई करने की सूचना
मंगलवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक एक्टिवा से सफेद रंग की बोरी में Puma के लोगो वाले कपड़े लेकर बड़ा फुहारा की तरफ जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम कोतवाली थाने के सामने तैनात हुई।
कुछ देर बाद पुलिस ने बताए गए हुलिए के युवक को बोरी के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम तनिष्क जैन (25), निवासी मिलौनीगंज, हनुमानताल बताया।
पुलिस के अनुसार, बोरी की तलाशी में Puma के नाम और लोगो वाले 36 टी-शर्ट और 24 लोवर मिले। कुल 60 कपड़े जब्त किए गए।
पूछताछ में तनिष्क ने पुलिस को बताया कि वह गढ़ा फाटक रोड स्थित बड़े बाबा गारमेंट्स में काम करता है और दुकान मालिक खेमचंद जैन के कहने पर वहां से कपड़े लेकर सप्लाई करने जा रहा था।
दुकान से मिले 436 कपड़े
इसके बाद जांच अधिकारी मयंक शर्मा के साथ पुलिस टीम ने तनिष्क की निशानदेही पर गढ़ा फाटक स्थित बड़े बाबा गारमेंट्स में दबिश दी।
पुलिस के मुताबिक, दुकान की तलाशी के दौरान Puma के नाम और लोगो वाले 300 टी-शर्ट और 136 हुडी मिलीं। कुल 436 कपड़े जब्त किए गए।
दुकान मालिक से पूछताछ में उसकी पहचान खेमचंद जैन (55), निवासी भालदापुरा, नरघैया, कोतवाली के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में खेमचंद जैन ने बरामद माल अपना होना बताया।
कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि Puma के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर कथित तौर पर कपड़े तैयार कराए जा रहे थे और उन्हें ब्रांडेड कपड़ों के तौर पर बेचने का आरोप है। हालांकि, ये कपड़े कहां तैयार किए जा रहे थे और इस मामले में अन्य लोग शामिल हैं या नहीं, इसकी जांच जारी है।
पुलिस ने तनिष्क जैन और दुकान मालिक खेमचंद जैन के खिलाफ धारा 51 और 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जब्त किए गए कपड़ों की कीमत और उनके निर्माण व सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।



