जबलपुर में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर कार्रवाई
जबलपुर। आम नागरिकों, खासकर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि लोहा, स्टील या पीवीसी पाइप में कैल्शियम कार्बाइड और विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक तेज आवाज उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
आंखों और चेहरे को नुकसान का खतरा
प्रशासन के अनुसार, कार्बाइड गन में इस्तेमाल होने वाले रसायन और विस्फोटक सामग्री से आंखों तथा चेहरे को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इससे आम नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन में शामिल पाए जाने वाले व्यक्ति, संस्था या व्यापारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
जिले के सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन कराने तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन का यह आदेश खतरनाक तरीके से तैयार किए जाने वाले तेज आवाज वाले अवैध पटाखों के उपयोग और प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

