जबलपुर। पतंजलि फूड्स के गाय के घी के एक बैच को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई सामने आई है। दी गई जानकारी के अनुसार, छिंदवाड़ा से लिए गए नमूने की भोपाल स्थित प्रयोगशाला में जांच के बाद संबंधित बैच को असुरक्षित पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त मनोज पुष्प ने इस बैच की बिक्री रोकने और बाजार से वापस मंगाने के निर्देश जारी किए।
आदेश के मुताबिक, कार्रवाई 200 एमएल पैक वाले बैच नंबर FAWYB 260017 पर लागू है। इस बैच का निर्माण अप्रैल 2026 में हुआ था और इसकी एक्सपायरी दिसंबर 2026 बताई गई है।
जांच में सीसा मिलने की जानकारी
दी गई रिपोर्ट के अनुसार, प्रयोगशाला जांच में घी के नमूने में सीसा (लेड) पाए जाने की जानकारी सामने आई है। सीसा एक विषैली भारी धातु है, जिसके संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, इस बैच में सीसा किस कारण से आया और उसकी मात्रा कितनी थी, इसकी जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।
बाजार से वापस मंगाने के निर्देश
बताया गया है कि संबंधित बैच की आपूर्ति रोकने, बिक्री के लिए रखे पैकेटों को अलग चिह्नित करने और उन्हें बाजार से वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा दुकानदारों को भी इस बैच की बिक्री रोकनी होगी।
उपभोक्ता क्या ध्यान रखें?
यदि आपके पास 200 एमएल का पतंजलि गाय का घी है, तो पैकेट पर दर्ज बैच नंबर का मिलान करें। यदि उस पर FAWYB 260017 लिखा है, तो संबंधित निर्देशों के अनुसार उसका इस्तेमाल न करें और विक्रेता या कंपनी से वापसी की प्रक्रिया की जानकारी लें।
ध्यान दें कि दी गई जानकारी के अनुसार, कार्रवाई एक विशेष बैच पर है। इसे पतंजलि के सभी घी उत्पादों पर लागू प्रतिबंध के रूप में नहीं समझना चाहिए।







